Tuesday, June 30, 2015

फोटो मिलाने के बाद ही जारी होंगे मतपत्र

फोटो मिलाने के बाद ही जारी होंगे मतपत्र
 दैनिक जागरण 
1 जुलाई 2015 
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : नौ जुलाई को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में मतदान 10 बजे से पांच बजे तक ओएमआर शीट पद्धति से होगा। कुल 9595 मतदाता 28 पदों के लिए मतदान करेंगे। एडवोकेट ऑन रोल में पंजीकरण कराने से वंचित 361 सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा। फर्जी मतदान रोकने के लिए बायोमैटिक पद्धति अपनाई जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीपी श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान के समय अधिवक्ता ड्रेस में होंगे। बार एसोसिएशन के परिचय पत्र के साथ मतदान स्थल पर अंगूठा निशान व फोटो खीची जाएगी। मतदाताओं को परिचय पत्र के साथ उसकी छाया प्रति भी लाना होगा। मतदान के लिए 15 बूथ बनाए गए हैं। वर्ण क्रमानुसार आजीवन सदस्यों व सामान्य मतदाताओं के बूथ बनाए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं एवं महिलाओं के लिए एक बूथ रखा गया है। काली बालपेन से मतदान किया जाएगा। निर्वाचक मंडल के सदस्य सुरेश चंद्र द्विवेदी, एनसी त्रिपाठी, अखिलेश श्रीवास्तव, श्रीराम रावत, मो. शब्बीर, संगम लाल केशरवानी, हरिश्चंद्र मिश्र, सीपी सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव, गिरीश कुमार सिंह, शशि प्रकाश सिंह, तेजभान सिंह, नन्हें लाल त्रिपाठी, मिर्जा अली जुल्फिकार व चंद्रशेखर कुशवाहा पूरी प्रक्रिया पर निगाह रखेंगे। मतदाता सूची में फोटो भी होगी। फोटो से मिलान के बाद ही अधिवक्ताओं को मत पत्र जारी किए जाएंगे।
मनमाने संशोधनों का विरोध होगा : वीसी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पूर्व महाधिवक्ता व हाईकोर्ट बार में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वीसी मिश्र ने कहा है कि कहा है कि निडर, निर्भीक बार स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए जरूरी है। कोर्ट कार्यवाही रूल्स से चलेगी न कि न्यायिक आदेशों से। नियमावली में मनमाने संशोधन का विरोध किया जाएगा। बार व बेंच के बीच मधुर संबंध कायम रखते हुए अधिवक्ताओं को भयभीत करने के प्रयासों का विरोध किया जाएगा। पत्रकारों से कहा कि जुलाई से मुकदमों की सुनवाई की अव्यावहारिक कार्यप्रणाली को मुख्य न्यायाधीश से वार्ता कर दुरुस्त किया जाएगा। एक प्रकृति के मुकदमों को एक न्यायपीठ में सुने जाने की पहल कर समान मामलों में भिन्न न्यायिक आदेशों से उत्पन्न होने वाले भ्रम को दूर करने का प्रयास होगा। न्यायिक अनुशासन के दायरे में ही जनता को न्याय दिलाने की परंपरा की बहाली का प्रयास होगा। अधिवक्ता की मौत पर 50 हजार से बढ़ाकर पांच लाख रुपये, नए अधिवक्ता को तीन हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता तथा प्रदेश के 460 बार एसोसिएशनों को ई. लाइब्रेरी सहित बैठने की व्यवस्था की जाएगी। 





Saturday, June 27, 2015

अधिवक्ता हित के लिए संघर्ष का आश्वासन

हिन्दुस्तान इलाहाबाद
28 -जून -2015

इलाहाबाद। हाईकोर्ट बार चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विनय चंद्र मिश्र ने कहा कि अधिवक्ता हित के लिए संघर्ष करना मॉरल टरपीट्यूड है तो वह यह संघर्ष मरते दम तक करते रहेंगे। वीसी मिश्र ने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें मॉरल टरपीट्यूड का दोषी बताते हुए उनकी उम्मीदवारी पर सवालिया निशान लगाया, उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सही है कि उन्हें अवमानना में सजा हुई व सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अवमानना की सजा मॉरल टरपीट्यूड है और सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17ए के मुताबिक मॉरल टरपीट्यूड का दोषी रजिस्टर्ड संस्था का पद नहीं धारण कर सकता। लेकिन एडवोकेट एक्ट की धारा 24ए के अनुसार अधिवक्ता को मिली अवमानना की सजा का प्रभाव दो वर्ष बाद समाप्त हो जाता है।

Friday, June 26, 2015

बार का आईकार्ड नहीं तो मतदान नही

 बार का आईकार्ड नहीं तो मतदान नही 
हिन्दुस्तान इलाहाबाद 
शनिवार ,27 जून 2015 

इलाहाबाद विधि संवाददाता 
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए नौ जुलाई को होने वाला मतदान पिछले वर्षो की तरह ओएमआर शीट वाले बैलेट पेपर पर ही होगा लेकिन मतदान के लिए बार के आईकार्ड के साथ ड्रेस में होना होगा।यह निर्णय शुक्रवार को निर्वाचन समिति की बैठक में लिया गया। तय हुआ कि मतदान पूर्व निधारित कार्यक्रम के मुताबिक नौ जुलाई को हाईकोर्ट मैदान पर सुबह 10 से शाम पांच बजे तक होगा। मतदाताओं को ओएमआर शीट वाले बैलेट पेपर में पसंदीदा प्रत्याशी के सामने वाले गोले को काली बालपेन से भरना होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी वीपी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरेश चंद्र द्विवेदी, एनसी त्रिपाठी, अखिलेश श्रीवास्तव, श्रीराम रावत, मो. शब्बीर, संगमलाल केसरवानी, हरिश्चंद्र मिश्र, सीपी सिंह, अनिल श्रीवास्तव, गिरीश सिंह, शशिप्रकाश सिंह, तेजभान सिंह, नन्हेलाल त्रिपाठी, मिर्जा अली जुल्फिकार व चंद्रशेखर कुशवाहा उपस्थित रहे।

वकीलों के चुनाव में भी हो नोटा: वकीलों ने इस चुनाव में भी बीते लोकसभा चुनाव की तरह नोटा का विकल्प भी रखे जाने की मांग उठाई है। अधिवक्ता सुभाष चंद्र (राय) की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि वकीलों के चुनाव में भी कुछ पदों पर ऐसे प्रत्याशी होते हैं, जिनमें कोई भी निर्वाचित होने लायक नहीं होता। ऐसे में यह विकल्प होना चािहए। बैठक में वीके राय, जगदीश त्रिपाठी, गोपीचंद्र मिश्र, शेषनाथ यादव, डीएस राय आदि शामिल रहे।

Thursday, June 18, 2015

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव को लेकर दाखिल याचिका ख़ारिज


हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव को लेकर दाखिल याचिका ख़ारिज 
दैनिक जागरण इलाहाबाद 
19 -जून -2015 

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव बाईलॉज एवं सात सदस्यीय पीठ के निर्देशानुसार कराए जाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने समादेश जारी करने से इन्कार करते हुए कहा है कि यदि वृहदपीठ के आदेश की अवहेलना कर चुनाव कराया जा रहा है तो याची अवमानना याचिका अथवा उसी पीठ के समक्ष अर्जी दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन तथा न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ ने प्रदीप शंकर पांडेय की याचिका पर दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव भी कोर्ट में मौजूद थे।



अमर उजाला इलाहाबाद
19 -जून -2015 
बार चुनाव के खिलाफ याचिका खारिज
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव सात सदस्यीय पीठ द्वारा दिए निर्देशों के क्रम में कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज हो गई है। याचिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वाईडी शर्मा ने दाखिल की थी। याचिका में नौ जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची को लेकर आपत्ति की गई। यह भी कहा गया कि एल्डर कमेटी के दो सदस्यों वीसी मिश्र और एनसी राजवंशी ने सात सदस्यीय पीठ के आदेश की अवहेलना कर मतदाता सूची तैयार कराई है। याची ने सात सदस्यीय पीठ के आदेश के बाद बुलाई गई विशेष आमसभा की वैधता पर भी सवाल उठाते हुए समादेश जारी करने की मांग की थी। याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने समादेश जारी करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि याची चाहे तो अवमानना याचिका या सात सदस्यीय पीठ के समक्ष अर्जी देकर बात कह सकता है। सुनवाई के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी वीपी श्रीवास्तव भी थे।


                                                  AT :                          
                    HON'BLE  MR. JUSTICE ARUN TANDON                   
                    HON'BLE  MRS. JUSTICE SUNITA AGARWAL   


WPIL -35226/2015 PRADEEP SHANKER PANDEY ADVOCA-  Y.D. SHARMA
                       -TE ALLAHABAD HIGH COURT
                       Vs. STATE OF U.P. & 4 OTHERS    C.S.C.
          District-ALLAHABAD                                D.O.F. 16/06/2015




Court No. - 9
Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 35226 of 2015
Petitioner :- Pradeep Shanker Pandey Advocate Allahabad High Court
Respondent :- State Of U.P. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- Y.D. Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Arun Tandon,J.
Hon'ble Mrs. Sunita Agarwal,J.
Heard learned counsel for the petitioner.
If the order of the seven Judges Bench is being violated or if the petitioner
needs certain further clarification or direction, then the proper course open to
the petitioner, in the facts of the case, is to move a contempt application or to
move a modification application before the Bench of seven Judges which had
passed the order dated 08.05.2015.
This writ petition for the reliefs as prayed for need not be entertained. It is
accordingly dismissed.
Order Date :- 18.6.2015
Mini/Akanksha

Thursday, June 11, 2015

वीसी मिश्र को चुनाव से अयोग्य ठहराने के लिए याचिका की तैयारी

•             आज दाखिल हो सकती है याचिका
   
दैनिक इलाहाबाद 12 जून 2015
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वीसी मिश्र की घेराबंदी तेज हो चली है। वीसी की योग्यता को लेकर शिकायत एल्डर कमेटी तक पहले ही पहुंच चुकी है। गुरुवार को उनके खिलाफ याचिका दाखिल कर चुनाव से अयोग्य करार देने की भी तैयारियां शुरू हो गईं। शुक्रवार को याचिका दाखिल होने की संभावना है।अध्यक्ष पद के एक प्रत्याशी वाईडी शर्मा ने एल्डर कमेटी को पत्र लिखकर वीसी मिश्र का नामांकन रद करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि वीसी अवमानना के मामले में सजायाफ्ता हैं इसलिए मॉरल टर्पीट्यूड (नैतिक अपराध) के दोषी हैं। वह चुनाव नहीं लड़ सकते। अपनी सफाई में वीसी ने एल्डर कमेटी को कई न्यायिक निर्णयों की प्रतियां भेजकर बताया है कि कोर्ट का पहले ही फैसला चुका है जिसके मुताबिक उनको चुनाव लड़ने से अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है। अवमानना मामले में सजा के बाद भी वह अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, महाधिवक्ता रहे हैं और बार काउंसिल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। वाईडी शर्मा ने इसके प्रत्युत्तर में कहा कि जिन न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया है, वह वीसी मिश्र के मामले में लागू नहीं होंगे। इस मामले में अब निर्णय एल्डर कमेटी को करना है। फिलहाल वीसी मिश्र विदेश में हैं इसलिए एल्डर कमेटी भी उनके वापस लौटने का इंतजार कर रही है ताकि अपना निर्णय सुना सके। इस बीच वाईडी शर्मा ने यािचका दाखिल करने की भी तैयारी कर ली है। इसमें भी मॉरल टर्पीट्यूड का मुद्दा ही उठाया जाएगा। आधार यह है कि सात जजों की बेंच ने भी मॉडल टर्पीट्यूड के दोषी सदस्यों को चुनाव लड़ने से रोकने की हिमायत की है।


अमर उजाला
इलाहाबाद १२ जून 2015
अध्यक्ष पद पर घेराबंदी तेज

वीसी मिश्र को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने के लिए याचिका दाखिल करने की तैयारी
इलाहाबाद(ब्यूरो)। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर समीकरण बनने बिगड़ने का खेल तेज हो चला है। 150 वें स्थापना वर्ष में अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा यह मतदाता नौ जुलाई को तय करेंगे, मगर उम्मीदवार शह और मात के खेल में अपने तई कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सबसे ज्यादा रस्साकसी इसी पद को लेकर है। अध्यक्ष पद पर वीसी मिश्र के भी दावेदारी ठोंकने के बाद इसमें और तेजी आई है।
अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार वाईडी शर्मा ने पहले ही चुनाव अधिकारी से शिकायत की है कि वीसी मिश्र अवमानना के मामले में सजायाफ्ता होने के कारण मॉरल टरपीट्यूड के दोषी हैं। इसलिए उनको चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। इसके जवाब में वीसी मिश्र ने तमाम न्यायिक निर्णयों का हवाला देकर कहा कि उनके अध्यक्ष बनने में अवमानना मामले से कोई बाधा नहीं आएगी। सजायाफ्ता होने के बाद भी वह अध्यक्ष पद पर चुने जा चुके हैं। बार कौंसिल के अध्यक्ष और महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। फिलहाल इस मामले पर एल्डर कमेटी को निर्णय लेना है। इसके बाद ही तय हो सकेगा कि अध्यक्ष पद पर मुकाबला किन उम्मीदवारों के बीच होना है।
दूसरी ओर वाईडी शर्मा ने इस मामले में याचिका दाखिल करने की भी तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि सात जजों की फु ल बेंच ने मॉरल टरपीट्यूड के दोषी सदस्यों को चुनाव लड़ने से रोकने की हिमायत की थी। मामला यदि अदालत में जाता है तो अध्यक्ष पद की दौड़ में समीकरण एक बार फिर बदल सकते हैं।

Sunday, June 7, 2015

Candidates for Governing Council

Sl. No.
Name

1
Abhijat Awasthi

2
Abhishek Kumar Saroj

3
Ajay Kumar Baranwal

4
Ajay Kumar Dwivedi

5
Ajay Kumar Mishra

6
Ajeet Singh

7
Aman mishra

8
Amit Kumar Srivavastava (Jaunpuri)

9
Anand Shankar Dubey

10
Anil Kumar(Anil Kumar Shukla)

11
Ashish Kumar Mishra

12
Aslam Ali

13
Balwant Singh

14
Barun Kumar Shukla(Ray Sahab)

15
Bharat Garg

16
Bharat Lal Sharma

17
Bijay Singh(Bijay Singh Sachan)

18
Devendra Deo Gupta(D.D.Gupta)

19
Dharmendra Singh

20
Dinesh Varun

21
Govind Narayan Tiwari(G.N.Tiwari)

22
Gyanendra Kumar Upadhyay

23
Indu Bhushan Tripathi

24
Jagdish Narayan Mishra (J.N.Mishra)

25   
KRISHNA MANOHAR TIWARI  
(K.M.TIWARI)
Candidate for Governing Council Sl.No.-25

26
Luxmi Prasad Sharma

27
Mohammad Jamil Akhtar (M.J.Akhtar)

28
Manoj Kumar Mishra

29
Mohd. Jaid

30
Mukul Pandey (M.Pandey)

31
Nabi Ullah

32
Navneet Kumar Mishra(Mantu)

33
Nitin Kumar Srivastava

34
Om Prakash Dixit

35
Pradeep Kumar (Sharma)

36
Pramod Kumar Tripathi

37
Prem Krishna Singh(P.K.Singh)

38
Purushottam Nath Tiwari

39
Rajesh Shukla

40
Rakesh Kumar(Dr.Singh)

41
Ramesh Chandra Pandey(R.C.Pandey)

42
Ramesh Kumar(Ramesh Kumar Yadav)

43
Santosh Kumar Nigam

44
Satya Nishth Dwivedi(s.n.Dwivedi)

45
Suhel Ahmad

46
Suresh Kumar(Nigam)

47
Vikas Mishra

48
Vikram Bhahadur Singh

49
Vinod Kumar Jaiswal (v.k.Jaiswal)

50
Vishal Mohan Gupta

51
Vivek Mishra

52
Yogendra Pratap Singh