Thursday, June 18, 2015

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव को लेकर दाखिल याचिका ख़ारिज


हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव को लेकर दाखिल याचिका ख़ारिज 
दैनिक जागरण इलाहाबाद 
19 -जून -2015 

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव बाईलॉज एवं सात सदस्यीय पीठ के निर्देशानुसार कराए जाने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने समादेश जारी करने से इन्कार करते हुए कहा है कि यदि वृहदपीठ के आदेश की अवहेलना कर चुनाव कराया जा रहा है तो याची अवमानना याचिका अथवा उसी पीठ के समक्ष अर्जी दाखिल कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन तथा न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ ने प्रदीप शंकर पांडेय की याचिका पर दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता वीपी श्रीवास्तव भी कोर्ट में मौजूद थे।



अमर उजाला इलाहाबाद
19 -जून -2015 
बार चुनाव के खिलाफ याचिका खारिज
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव सात सदस्यीय पीठ द्वारा दिए निर्देशों के क्रम में कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज हो गई है। याचिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वाईडी शर्मा ने दाखिल की थी। याचिका में नौ जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए तैयार मतदाता सूची को लेकर आपत्ति की गई। यह भी कहा गया कि एल्डर कमेटी के दो सदस्यों वीसी मिश्र और एनसी राजवंशी ने सात सदस्यीय पीठ के आदेश की अवहेलना कर मतदाता सूची तैयार कराई है। याची ने सात सदस्यीय पीठ के आदेश के बाद बुलाई गई विशेष आमसभा की वैधता पर भी सवाल उठाते हुए समादेश जारी करने की मांग की थी। याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने समादेश जारी करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि याची चाहे तो अवमानना याचिका या सात सदस्यीय पीठ के समक्ष अर्जी देकर बात कह सकता है। सुनवाई के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी वीपी श्रीवास्तव भी थे।


                                                  AT :                          
                    HON'BLE  MR. JUSTICE ARUN TANDON                   
                    HON'BLE  MRS. JUSTICE SUNITA AGARWAL   


WPIL -35226/2015 PRADEEP SHANKER PANDEY ADVOCA-  Y.D. SHARMA
                       -TE ALLAHABAD HIGH COURT
                       Vs. STATE OF U.P. & 4 OTHERS    C.S.C.
          District-ALLAHABAD                                D.O.F. 16/06/2015




Court No. - 9
Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 35226 of 2015
Petitioner :- Pradeep Shanker Pandey Advocate Allahabad High Court
Respondent :- State Of U.P. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- Y.D. Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Arun Tandon,J.
Hon'ble Mrs. Sunita Agarwal,J.
Heard learned counsel for the petitioner.
If the order of the seven Judges Bench is being violated or if the petitioner
needs certain further clarification or direction, then the proper course open to
the petitioner, in the facts of the case, is to move a contempt application or to
move a modification application before the Bench of seven Judges which had
passed the order dated 08.05.2015.
This writ petition for the reliefs as prayed for need not be entertained. It is
accordingly dismissed.
Order Date :- 18.6.2015
Mini/Akanksha

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